बता दें कि नए कानून के तहत दिवालिया हो चुकी कंपनियों का मामला 330 दिनों में निपटाना होगा। अभी इसके लिए 270 दिन का वक्त मिलता है।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2Kidcxs
अधिक समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिवाला कानून में संशोधन: निर्मला सीतारमण
Reviewed by Prbnews
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August 02, 2019
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