इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की तरह यूनिटेक के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऑडिट होने तक कंपनी के प्रोमोटर संजय चंद्रा को जमानत नहीं मिलेगी।from Jagran Hindi News - business:biz http://bit.ly/2R9acF5
SC ने खारिज की यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका, 2018 में 81 फीसद टूटा शेयर
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January 23, 2019
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