दो सदस्यीय नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं कर सकते।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2GKw0Gq
IL&FS या इसकी सहायक कंपनियों को NPA में नहीं डाल सकते बैंक या वित्तीय संस्थान: NCLAT
Reviewed by Prbnews
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February 25, 2019
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