आईटी एक्ट की धारा 139(4) के तहत दण्ड शुल्क के साथ ITR भरा जा सकता है। इसके तहत आयकर रिटर्न भरने में जितनी अधिक देरी होगी उतना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2ZTzgZf
तय समयसीमा में ITR फाइल करने से चूक गए हैं तो अब ये हैं विकल्प
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September 05, 2019
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