कर्ज अदायगी में 30 दिनों से ज्यादा देरी होने पर लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे के भीतर देनी होगी जानकारी
sebi ने कहा कि यह फैसला लिस्टेड कंपनियों के समय पर कर्ज की किस्तों का भुगतान नहीं कर पाने से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाने की कमी दूर करने के लिए किया है।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/348XnBP
कर्ज अदायगी में 30 दिनों से ज्यादा देरी होने पर लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे के भीतर देनी होगी जानकारी
Reviewed by Prbnews
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November 20, 2019
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