यह सुविधा ऐसी परियोजनाओं के लिए है जो फंड की कमी की वजह से अटकी हैं एनपीए के अंतर्गत आ गई हैं या एनसीएलटी में सुधारात्मक कार्रवाई का सामना कर रही हैं।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/34FJWJp
बड़ी अदालतों में फंसी रियल्टी सेक्टर की परियोजनाओं को नहीं मिलेगा बूस्टर डोज का फायदा
Reviewed by Prbnews
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November 07, 2019
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